Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा में बेटियों को मिलेगा ₹71,000!

Haryana Vivah Shagun Yojana हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। डीसी पथ गुप्ता ने कहां की इस योजना के तहत सुकून के तौर पर 66000 की राशि शादी के अवसर पर तथा ₹5000 की राशि शादी के 6 महीने के बाद शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाती है। 

विवाह सुगंध योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि दी जाती है।

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इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और शादी का आयोजन सम्मानपूर्वक हो सके। योजना का लाभ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों के लिए होता है।

Haryana Vivah Shagun Yojana योजना के मुख्य उद्देश्य

  1. विवाह के लिए वित्तीय सहायता: गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  2. सामाजिक उत्थान: योजना का उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी का भार उठा सकें।
  3. लाभार्थियों का दायरा: अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और BPL कार्डधारक परिवार इस योजना के प्रमुख लाभार्थी होते हैं।

Haryana Vivah Shagun Yojana के लाभ

  1. वित्तीय सहायता: सरकार द्वारा विवाह के लिए ₹71,000 तक की राशि दी जाती है, जो परिवार की आर्थिक स्थिति और श्रेणी पर निर्भर करती है।
  2. समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता: SC/ST वर्ग के साथ-साथ विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को भी विशेष लाभ प्रदान किया जाता है।
  3. सरल आवेदन प्रक्रिया: योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।

Haryana Vivah Shagun Yojana के पात्रता मानदंड

  1. आर्थिक स्थिति: योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख 80,000 हजार रुपये से कम है।
  2. जाति वर्ग: अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, और BPL श्रेणी के परिवार पात्र होते हैं।
  3. हरियाणा निवासी: योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा, जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं।

Haryana Vivah Shagun Yojana जरुरी दस्तावेज़

दस्तावेज़विवरण
आधार कार्डपहचान प्रमाण के रूप में
BPL प्रमाण पत्रगरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण
जाति प्रमाण पत्रअनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का प्रमाण
शादी का प्रमाण पत्रविवाह की तिथि का विवरण
बैंक खाता विवरणआर्थिक सहायता के लिए बैंक खाता

Haryana Vivah Shagun Yojana आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन: आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    • वेबसाइट पर जाकर “Vivah Shagun Yojana” के लिए रजिस्ट्रेशन करें।
    • फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • फॉर्म जमा करने के बाद आपको आवेदन की स्थिति जानने के लिए एक रसीद मिलेगी।
  2. ऑफलाइन आवेदन: आप नजदीकी सरकारी कार्यालय जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा कर सकते हैं।

योजना की मुख्य बातें

  • गरीब और कमजोर वर्गों के परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए सरल आवेदन प्रक्रिया है।
  • हरियाणा के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

निष्कर्ष

Haryana Vivah Shagun Yojana हरियाणा सरकार की एक शानदार पहल है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना से समाज के कमजोर वर्गों को काफी मदद मिलती है और उनकी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक बोझ के सम्मानपूर्वक हो सकती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो आवेदन करना न भूलें और सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल का लाभ उठाएं।

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  • Sukhbir Verma

    सुखबीर वर्मा, YojanaNiti.com के लेखक हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी देने का काफी अनुभव है, और डिजिटल मार्केटिंग का भी अच्छा ज्ञान है। सुखबीर आपकी जरूरत की जानकारी को सीधे और आसान तरीके से पेश करते है।

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